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भारत सरकार    |    GOVERNMENT OF INDIA

 
 
 
 
 
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परिचय

औषधि महानियंत्रक (भारत) की अध्यक्षता में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत देश में विपणन की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है।

देश में औषधियों, प्रसाधन सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों , अर्थात औषधि नियम, 1945, चिकित्सा उपकरण नियम, 2017, नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 और प्रसाधन सामग्री नियम, 2020 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।

नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ सीडीएससीओ में 08 क्षेत्रीय कार्यालय, 06 उप-क्षेत्रीय कार्यालय, 08 केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं और 16 बंदरगाह कार्यालय हैं।

CDSCO के कार्य इस प्रकार हैं:

  • नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों की स्वीकृति
  • आयात पंजीकरण और लाइसेंसिंग
  • रक्त बैंकों, LVP, टीकों, आर-डीएनए उत्पादों का लाइसेंस, WC जारी करना
  • सभी चिकित्सा उपकरणों का आयात और चिकित्सा उपकरणों का निर्माण (वर्ग C और D)
  • D & C अधिनियम और नियमों में संशोधन
  • दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर प्रतिबंध
  • परीक्षण लाइसेंस, व्यक्तिगत लाइसेंस प्रदान करना
  • दवा कंपनियों की निगरानी
  • क्षमता निर्माण, कार्यशालाएँ और संगोष्ठियाँ



दवा नियामक प्रणाली का उद्देश्य वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नियामक द्वारा विनियमित शर्तों के आधार पर सर्वोत्तम, सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता वाली दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

महत्वपूर्ण दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित कर लोक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना ।

Website link of the institute

https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/en/Home/

Last Updated On 02/12/2024