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भारत सरकार    |    GOVERNMENT OF INDIA

 
 
 
 
 
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परिचय

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के अंतर्गत, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) को लागू करने के लिए एक शीर्ष संगठन है और मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (टीएचओटीए) 1994 के अनुसार गतिविधियों का संचालन करता है। एनओटीटीओ देश में अंग अधिग्रहण और वितरण की एक कुशल और संगठित प्रणाली प्रदान करता है और अंगों और ऊतकों के दाताओं और प्राप्तकर्ताओं का राष्ट्रीय रजिस्टर रखता है।

सेवाओं का दायरा

टीएचओटीए के तहत अनिवार्य रूप से, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन और भंडारण नेटवर्क की स्थापना की है, जिसमें नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल परिसर में स्थित एक एनओटीटीओ, 5 क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (आरओटीटीओ) और 21 राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ) शामिल हैं, जो 865 अस्पतालों/संस्थानों के साथ नेटवर्किंग करते हैं, जिनमें अंग और ऊतक प्रत्यारोपण, अंग निष्कासन और ऊतक बैंकिंग शामिल है।

एनओटीटीओ विभिन्न हितधारकों जैसे भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों (आरओटीटीओ), राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों (एसओटीटीओ), चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा संस्थानों, युवा समूहों, एनजीओ आदि के साथ वर्ष भर अंग दान पर जागरूकता बढ़ाने के लिए संलग्न रहता है।

विशिष्ट अभियान जैसे “अंगदान महोत्सव” और “अंगदान जन जागरूकता अभियान” का आयोजन किया गया है। भारतीय अंग दान दिवस हर वर्ष आयोजित किया जाता है ताकि मृतक अंग दाताओं के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया जा सके और विभिन्न संस्थानों, संगठनों और प्रत्यारोपण पेशेवरों को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा सके।

एनओटीटीओ की एक वेबसाइट – notto.mohfw.gov.in और एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर – 1800-11-4770 जानकारी के प्रसार के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

नागरिकों के अंग और ऊतक दान के लिए मृत्यु के बाद की प्रतिज्ञाओं के पंजीकरण के लिए एक समर्पित पोर्टल notto.abdm.gov.in संचालित है।

जागरूकता और दानकर्ता सम्मान संदेश, क्रिएटिव्स और वीडियो एनओटीटीओ के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं।










“एक राष्ट्र एक नीति” की दिशा में राज्यों के परामर्श से, निम्नलिखित सुधार लाए गए हैं और उन्हें राज्यों को कार्यान्वयन के लिए सूचित किया गया है:

  1. प्रत्यारोपण के लिए मृतक दाता अंग प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ताओं के पंजीकरण के लिए राज्य निवास की शर्त हटा दी गई है।
  2. मृतक दाता अंग प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ताओं के पंजीकरण के लिए ऊपरी आयु सीमा हटा दी गई है, अर्थात अब कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में मृतक दाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकता है।
  3. मृतक दाता अंग प्राप्त करने के लिए रोगी के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

संस्थान की वेबसाइट लिंक

www.notto.mohfw.gov.in

Last Updated On 08/11/2024