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भारत सरकार    |    GOVERNMENT OF INDIA

 
 
 
 
 
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परिचय

पैलियेटिव देखभाल एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन-धमकी देने वाली बीमारी का सामना कर रहे मरीजों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारती है, इसके द्वारा दर्द और लक्षणों से राहत, आध्यात्मिक और मानसिक समर्थन प्रदान किया जाता है, निदान से लेकर जीवन के अंत और शोक तक।

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पैलियेटिव देखभाल पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जिसने नवंबर 2012 में अपनी रिपोर्ट 'भारत में पैलियेटिव देखभाल के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के आधार पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक EPC नोट तैयार किया गया। पैलियेटिव देखभाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 'मिशन फ्लेक्सीपूल' का हिस्सा है।

राज्यों के लिए एक मॉडल PIP, परिचालन और वित्तीय मार्गदर्शन का ढांचा तैयार किया गया है। मॉडल PIP के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैलियेटिव देखभाल से संबंधित अपनी प्रस्तावना तैयार कर सकते हैं और उन्हें NHM के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित PIPs में शामिल कर सकते हैं।

लक्ष्य: सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल का अभिन्न हिस्सा होने के नाते, समुदाय की आवश्यकताओं के साथ मेल खाते हुए जरूरतमंदों के लिए तर्कसंगत, गुणवत्ता वाली दर्द राहत और पैलियेटिव देखभाल की उपलब्धता और पहुँच।

उद्देश्य:

  • सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के भीतर पैलियेटिव देखभाल सेवा वितरण की क्षमता में सुधार करना जैसे कि राष्ट्रीय कैंसर निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम, हृदय रोग, मधुमेह और स्ट्रोक का राष्ट्रीय कार्यक्रम; बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल का राष्ट्रीय कार्यक्रम; राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम; और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
  • कानूनी और नियामक प्रणालियों को परिष्कृत करना और इस पर अमल को समर्थन देना ताकि ओपिओइड्स की चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग के लिए पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, साथ ही इसके दुरुपयोग और पुनर्वितरण को रोकने के उपाय बनाए रखे जा सकें।
  • स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों में मानसिकता में बदलाव को प्रोत्साहित करना, दीर्घकालिक देखभाल और पैलियेटिव देखभाल के सिद्धांतों को शैक्षिक पाठ्यक्रमों (चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी और सामाजिक कार्य पाठ्यक्रमों) में मजबूत और शामिल करके।
  • समुदाय में व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाकर और दर्द राहत और पैलियेटिव देखभाल के बारे में बेहतर कौशल और ज्ञान के माध्यम से, जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को समर्थन देने वाली सामुदायिक पहल हो सकें।
  • पैलियेटिव देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय मानक विकसित करना और राष्ट्रीय कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन को लगातार विकसित करना ताकि कार्यक्रम के दृष्टिकोण की दिशा में प्रगति सुनिश्चित हो सके।


सेवाओं का दायरा

सेवा प्रदान करना:

  • जिले के अस्पताल में योग्य/प्रशिक्षित पैलियेटिव देखभाल पेशेवरों द्वारा OPD और IPD सेवाओं के माध्यम से बुनियादी पैलियेटिव देखभाल सेवाओं की उपलब्धता।
  • CHC/PHC में पैलियेटिव देखभाल टीम द्वारा निर्धारित अंतराल पर आउट-रीच सेवाओं की उपलब्धता, ताकि CHC/PHC में भर्ती मरीजों को पैलियेटिव देखभाल दी जा सके।

प्रशिक्षण:

  • पैलियेटिव देखभाल टीम (चिकित्सक, नर्स और मल्टी-टास्क वर्कर) को निकटतम मेडिकल कॉलेज/पैलियेटिव देखभाल केंद्र में बुनियादी पैलियेटिव देखभाल कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण।
  • जिला/CHC/तालुक अस्पताल/PHC के गैर-विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मी को निकटतम मेडिकल कॉलेज/पैलियेटिव देखभाल केंद्र में बुनियादी पैलियेटिव देखभाल कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण।

समुदाय जागरूकता:

  • समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और देखभाल करने वालों को बुनियादी नर्सिंग कौशल प्राप्त करने के लिए संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षण देना।
  • CMHO या जिला कार्यक्रम अधिकारी IEC गतिविधियों के लिए राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ समन्वय करेंगे।
  • दर्द और पैलियेटिव देखभाल के बारे में जागरूकता और समुदाय में पैलियेटिव देखभाल संसाधन/केंद्रों की उपलब्धता।
  • स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और grassroots कार्यकर्ताओं जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा, AWW, SHG/युवाओं के क्लब, पंचायत सदस्य आदि के माध्यम से आपसी संवाद किया जाएगा, जिसके लिए IEC/BCC गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए शैक्षिक सामग्री तैयार की जाएगी।

निगरानी और पर्यवेक्षण

राज्य और जिला नियमित अंतराल पर कार्यक्रम के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट केंद्रीय कार्यक्रम विभाग को देंगे। इस संबंध में, केंद्रीय कार्यक्रम विभाग निगरानी प्रपत्र तैयार करेगा और इसे राज्य/जिला पैलियेटिव देखभाल कक्ष/टीम के साथ साझा करेगा।



घटक:

  1. राज्य पैलियेटिव देखभाल कक्ष की स्थापना: (राज्य पैलियेटिव देखभाल कक्ष 36 में कार्यात्मक है)
    • समन्वयक (1)
    • डाटा एंट्री ऑपरेटर (1)
  2. जिला अस्पताल में क्षमता निर्माण:
    • भौतिक संरचना (नवीकरण, उपकरण आदि)
    • मानव संसाधन (1 चिकित्सक; 4 नर्स; 1 मल्टी-टास्क वर्कर)
    • प्रशिक्षण (6 सप्ताह के लिए चिकित्सक और नर्स)


 जिला और उप-जिला स्तर पर गतिविधियाँ:

  • पैलियेटिव देखभाल के लिए OPD सेवाएं (दोपहर की क्लिनिक)।
  • पैलियेटिव देखभाल के लिए समर्पित 10 बेड तक।
  • CHC* पर OPD और घर आधारित पैलियेटिव देखभाल सेवाएं।
  • PHC* पर पैलियेटिव देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों के लिए रेफरल सेवाएं और समर्थन।
  • समुदाय जागरूकता।


जिला अस्पताल के लिए बजट:

     

    गैर-आवर्ती:

    इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढीकरण: (पैलियेटिव देखभाल यूनिट/OPD/बेड/ विविध उपकरणों आदि का नवीकरण): ₹15 लाख।

    आवर्ती:

    मानव संसाधन:
    • एक चिकित्सक @ ₹60,000 प्रति माह x 12 महीने
    • चार नर्स @ ₹30,000 प्रति माह x 12 महीने
    • एक मल्टी टास्क वर्कर @ ₹15,000 प्रति माह x 12 महीने
    प्रशिक्षण:
    • ₹2 लाख प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें 50 प्रतिभागी होते हैं।
    विविध (यात्रा/पेट्रोल/स्टेशनरी/संचार/दवाइयाँ आदि सहित):
    • ₹8 लाख
     जिला में पैलियेटिव देखभाल यूनिट के लिए कुल: ₹48.4 लाख
 

राज्य पैलियेटिव देखभाल कक्ष:

  • एक समन्वयक: ₹60,000 प्रति माह x 12 महीने
  • एक डाटा एंट्री ऑपरेटर: ₹15,000 प्रति माह x 12 महीने
  • विविध (कार्यशाला/स्टेशनरी/पेट्रोल/संचार आदि सहित):
    • ₹50,000 से ₹1,00,000 प्रति वर्ष
    राज्य में पैलियेटिव देखभाल कक्ष के लिए कुल:
    • ₹9.5 – ₹10.0 लाख प्रति वर्ष।